{Apply Online} Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana 2023

प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2023

Pradhan Mantri Laghu Viyapari Yojana 2023|| प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 |Pradhan Mantri Laghu Viyapari Scheme 2023||

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Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना:-

केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana 2023 प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना की घोषणा 5 जुलाई को पेश किए गए बजट के दौरान की गई  कोई भी दुकानदार और खुदरा व्यापारी जो GST के तहत रजिस्टर्ड  हैं और जिनका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ तक का हो , वह प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मानधन योजना (Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana) के लिए आवेदन कर सकते हैं |

मुख्य तथ्य  लघु व्यापारी पेंशन योजना

योजना का नामप्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना
द्वारा लॉन्च किया गयापीएम नरेंद्र मोदी
Nodal AgencyLife Insurance Company (LIC)
लॉन्च की तारीख31 मई 2019
नामांकन शुरू करेंशीघ्र उपलब्ध
नामांकन की अंतिम तिथिअभी घोषित नहीं किया गया है
लाभार्थीछोटे व्यापारी और दुकानदार
लाभ60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रु
लाभार्थी की संख्या3 करोड़ रु
आवेदन का तरीकाऑनलाइन
ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन करें3.2 लाख सीएससी केंद्र

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2023

इनकम टैक्स देने वाले दुकानदारों को प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।  वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी संसद को दी। सरकार ने व्यापारियों को पेंशन देने वाली इस योजना  का ऐलान 5 जुलाई को पेश बजट में की थी।

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इसके तहत देश के 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को 3,000 रुपए हर  महीना पेंशन दी जाएगी। अब तक यह कहा जा रहा था कि पेंशन योजना का लाभ उन दुकानदारों को ही मिलेगा, जिनकी कमाई का वार्षिक  टर्नओवर 1.5 लाख रुपए है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन से जुड़े दुकानदार भी सरकार की इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे।

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इस नई प्रधान मंत्री पेंशन योजना के तहत 30 मिलियन से अधिक लाभार्थी शामिल होंगे। छोटे खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए नामांकन प्रक्रिया देश के 3.2 लाख सीएससी केंद्रों के माध्यम से पूरी की जाएगी। इस पेंशन योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु के बाद, खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों और स्वरोजगार वाले लोगों को न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 रुपये दी जाएगी।

 प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का उद्देश्य 

केंद्र सरकार खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों और स्वरोजगार वाले लोगों को बुढ़ापे में सशक्त बनाना चाहती है और उन्हें आत्म निर्भर बनाना चाहती है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, मोदी सरकार ने व्यापारियों के लिए 3000 रुपये की मासिक पेंशन योजना शुरू की है।

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यह एक समान पेंशन प्रीमियम योगदान योजना है। लाभार्थी के खाते में, केंद्र सरकार लाभार्थी के बराबर का  योगदान करेगी। प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना  के तहत, आवेदन पत्र ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा और बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक करना आवश्यक होगा।

60 साल बाद मिलेगी पेंशन:

इस पेंशन योजना के तहत, लाभार्थी को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिल सकती है।

कराना होगा पंजीकरण

 18 से 40 वर्ष के बीच आयु   वालों को इस प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मंधन  योजना का लाभ मिलेगा। पेंशन योजना में शामिल होने वाले लोग देशभर में फैले 3.25 लाख साझा सेवा केन्द्रों पर पंजीकरण करा सकते हैं। योजना का फायदा लेने के लिए नियम को बहुत आसान बनाया गया है। इसके लिए आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जरूरत होगी।

प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • GST पंजीकरण संख्या
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • फोटो |

प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना की मुख्य विशेषताएं:-

  • यह50 प्रतिशत सरकारी अंशदान योजना है |
  • योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसीLIC है |
  • 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्रदान की जाएगी |
  • यह पेंशन राशि मासिक आधार पर सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी |
  • आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट नंबर से जुड़ा होना चाहिए |

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में आवेदन कैसे करे?

इस योजना के अंतर्गत इच्छुक  लाभार्थियों का पंजीकरण जन सेवा केंद्र  द्वारा किया जायेगा |यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो निचे दिए गए तरीके का पालन करे  |और इस योजना का लाभ उठाये |

  • सर्वप्रथम लाभार्थियों को अपने सभी दस्तावेज़ों को लेकर निकटतम जन सेवा केंद्र में जाना होगा |इसके बाद अपने सभी दस्तावेज़ों को जन सेवा केंद्र के एजेंट के पास जमा करने होंगे |
  • इसके पश्चात् जन सेवा केंद्र के अधिकारी आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर देंगे और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद अधिकारी द्वारा आवेदन  फॉर्म का प्रिंट आउट  आपको दिया जायेगा |

Note: दोस्तों, यदि आप प्रधान मंत्री मिनी व्यापारिक योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है |

Official website: https://labour.gov.in/

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