यदि आप यह जानना चाहते है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना यूपी (mukhyamantri yuva udyami yojana online apply up) में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? तो आप ठीक जगह पर है। क्यूकी आपको यहाँ पर इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी।
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है। इसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और राज्य में बेरोजगारी को कम करना है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य युवाओं को अपना व्यवसाय या सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह योजना खास तौर पर शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर केंद्रित है, ताकि वे अपने कौशल का उपयोग कर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। योजना के तहत अगले 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हर साल 1 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
- ब्याज मुक्त ऋण:
- पहले चरण में युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त और बिना गारंटी के ऋण दिया जाता है।
- ऋण चुकाने की अवधि 4 साल है, और पहले 6 महीने तक EMI (किस्त) देने की जरूरत नहीं होती।
- अगर ऋण 4 साल में चुका दिया जाता है, तो 10% की छूट भी मिलती है।
- दूसरे चरण का लाभ:
- पहला ऋण चुकाने के बाद, उद्यमी 7.5 लाख रुपये तक का दूसरा ऋण ले सकते हैं, जिसमें 50% ब्याज पर छूट मिलती है।
- मार्जिन मनी अनुदान:
- परियोजना लागत का 10% तक मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दिया जाता है।
- प्रशिक्षण और सहायता:
- योजना में कौशल विकास, उद्यमिता प्रशिक्षण और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में मदद शामिल है।
- बजट:
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ (Benefits)
- युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका।
- बेरोजगारी कम करने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की पात्रता (Eligibility)
- आयु: 21 से 40 वर्ष के बीच।
- शैक्षिक योग्यता: न्यूनतम 8वीं कक्षा पास। हालांकि, डिप्लोमा, डिग्री या कौशल प्रमाणपत्र धारकों को प्राथमिकता दी जाती है।
- निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- अन्य शर्तें: आवेदक किसी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं ले रहा हो (कुछ अपवादों को छोड़कर)।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें (Online Apply)
- आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट cmyuva.iid.org.in की वेबसाइट पर जाना होगा।

- अब आपको होम पेज पर ही दाए तरफ अपना mobile number, name, age, gender, city, sector, industry आदि को दर्ज करके submit कर देना है।

- आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण, शैक्षिक प्रमाणपत्र, और बैंक विवरण जमा करने होते हैं।
- आवेदन के बाद चयन प्रक्रिया और ऋण स्वीकृति जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से होती है।
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन रोजगार पहल का हिस्सा है, जो राज्य को “उद्यम प्रदेश” बनाने और 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ाने में मदद करेगी।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हेल्पलाइन नंबर
- +91 9129-9871-11
- https://cmyuva.iid.org.in/support
FAQs
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना यूपी के लिए कौन पात्र है?
इस योजना के लिए 21 से 40 साल की उम्र के उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी पात्र हैं। आवेदक को कम से कम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए, और डिप्लोमा, डिग्री या कौशल प्रमाणपत्र धारकों को प्राथमिकता मिलती है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत कितना ऋण मिल सकता है और उसकी शर्तें क्या हैं?
पहले चरण में 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त और बिना गारंटी का ऋण मिलता है, जिसे 4 साल में चुकाना होता है। पहले 6 महीने तक EMI नहीं देनी पड़ती, और अगर 4 साल में पूरा ऋण चुका दिया जाता है, तो 10% की छूट मिलती है। दूसरा ऋण 7.5 लाख रुपये तक का हो सकता है, जिसमें 50% ब्याज पर छूट मिलती है। इसके अलावा, परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाता है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना यूपी आवेदन कैसे करें और कहाँ से करें?
आवेदन ऑनलाइन करना होता है, जिसके लिए आधिकारिक वेबसाइट cmyuva.iid.org.in पर जाना होगा। आपको आधार कार्ड, निवास प्रमाण, शैक्षिक प्रमाणपत्र और बैंक विवरण जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन के बाद चयन और ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया जिला उद्योग केंद्र (DIC) के माध्यम से होती है।