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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2023
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2023 Madhya Pradesh (MP) Online Registration | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2023
हमारे देश में बेटियों के जन्म होने पर उसको इतना अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि बेटी के मां-बाप को उसके जन्म से लेकर उसके विवाह तक की चिंता रहती है। और बेटी के विवाह तक उसके मां बाप इतने बुढे हो जाते हैं कि उनका काम काज करना भी मुश्किल हो जाता है। जिस कारण वह बेटी के विवाह के लिए अच्छे पैसे नहीं कमा पाते। ऐसे ही मां-बाप की सहायता करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना शुरू की गई है। जिसके तहत मध्य प्रदेश के माता-पिता को पेंशन दी जाएगी। मध्य प्रदेश के वह माता-पिता जिनके घर बेटी का जन्म हुआ है। या जिनके पास बेटी है। वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु लाभ प्राप्त करने के लिए आपको हमारा यह आर्टिकल नीचे तक पढ़ना होगा।
मध्य प्रदेश सरकार द्धारा दूर-दृष्टि का परिचय देते हुए राज्य के सभी पुत्र विहिन अभिभावको के सुखद व सुखी बुढ़ापे हेतु एम.पी कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2023 को लांच किया है जिसका मौलिक लक्ष्य राज्य के सभी पुत्र विहिन माता – पिताओ को उनके बुढ़ापे मे प्रतिमाह 600 रुपयो की आर्थिक पेशन प्रदान करना है ताकि वे अपनी छोटी – छोटी आर्थिक जरुरत को पूरा कर सकें, एक सुखी जीवन जी सकें और साथ ही साथ एक संतोषपूर्ण जीवन जीकर अपना सामाजिक व आर्थिक विकास कर सकें और यही इस योजना का मौलिक लक्ष्य हैं।

अन्त, हम आपको इस आर्टिकल में विस्तार से पूरी योजना की जानकारी , आवेदन प्रक्रिया , योजना का लक्ष्य व लाभो आदि के बारे में प्रदान करेगे ताकि आप सभी इस योजना में आवेदन करके इस योजना का पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।
संक्षिप्त विवरण
विभाग | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2013-04-01 |
योजना का उद्येश्य | ऐसे दम्पत्ति जिनकी केवल कन्यायें हैं और कन्याओं के विवाह उपरान्त उन दम्पत्तियों को शासन की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री अभिभावक पेंशन योजना प्रारम्भ की गई है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
2. दम्पत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो । 3. दम्पत्ति की मात्र संतान के रूप में सिर्फ पुत्री हो 4. दम्पत्ति आयकरदाता न हो। |
लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | दंपत्ति |
लाभ की श्रेणी | पेंशन |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन कहाँ करें | आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत अथवा लोक सेवा केन्द्र में जमा किया जा सकता है। |
पदभिहित अधिकारी | ग्रामीण क्षेत्र –मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र –(अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी |
समय सीमा | 15 कार्य दिवस |
आवेदन प्रक्रिया | 1.आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत अथवा लोक सेवा केन्द्र में जमा किया जा सकता है।
2.आवेदक द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है। 3.ऑफलाईन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदक को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यत: दी जायेगी। 4.उपरोक्तावनुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्राप्ता आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी। 5.ऑफलाईन प्राप्तं आवेदनों को जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा पेंशन पोर्टल (http://socialsecurity.mp.gov.in/) पर ऑनलाईन किया जावेगा। 6.जांच उपरांत दस्ता्वेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदक को दी जावेगी व अस्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा। 7.जांच उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जायेगा। 8.पेंशन स्वीकृत होने पर जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा। 9.संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त माह से प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जावेगी। |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | ग्रामीण क्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शहरी क्षेत्र (अ) कलेक्टर (ब) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | पेंशन की राशि 600/- प्रतिमाह |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | 1.आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत अथवा लोक सेवा केन्द्र में जमा किया जा सकता है।
2.आवेदक द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है। 3.ऑफलाईन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदक को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यत: दी जायेगी। 4.उपरोक्तावनुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्राप्ता आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी। 5.ऑफलाईन प्राप्तं आवेदनों को जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा पेंशन पोर्टल (http://socialsecurity.mp.gov.in/) पर ऑनलाईन किया जावेगा। 6.जांच उपरांत दस्ता्वेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदक को दी जावेगी व अस्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा। 7.जांच उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जायेगा। 8.पेंशन स्वीकृत होने पर जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा। 9.संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त माह से प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जावेगी। |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | 1. आयु प्रमाण पत्र
2. दम्पत्ति की केवल कन्या ही हुई है और कोई जीवित पुत्र नहीं है संबधित प्रमाण पत्र- 3. दम्पत्ति द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र कि वह आयकरदाता नहीं हैं और न ही उनकी कोई संतान के रूप में पुत्र है। 4. युगल दम्पत्ति का संयुक्त फोटो/एकल होने की स्थिति में एकल फोटो 5.विधवा तथा परित्यक्त महिलायें इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कि पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://socialjustice.mp.gov.in, http://pensions.samagra.gov.in |
योजना का लक्ष्य क्या है?
मध्य प्रदेश सरकार द्धारा दूर-दृष्टि का परिचय देते हुए राज्य के सभी पुत्र विहिन अभिभावको के सुखद व सुखी बुढ़ापे हेतु एमपी Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2023 को लांच किया है जिसका मौलिक लक्ष्य राज्य के सभी पुत्र विहिन माता – पिताओ को उनके बुढ़ापे मे प्रतिमाह 600 रुपयो की आर्थिक पेशन प्रदान करना है ताकि वे अपनी छोटी – छोटी आर्थिक जरुरत को पूरा कर सकें, एक सुखी जीवन जी सकें और साथ ही साथ एक संतोषपूर्ण जीवन जीकर अपना सामाजिक व आर्थिक विकास कर सकें और यही इस योजना का मौलिक लक्ष्य हैं।
Apply: MP Online Kiosk Registration
कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2023 – लाभ क्या है?
- Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2023 के अन्तर्गत आप सभी पुत्र विहीन अभिभावको के आपको सुरक्षित व सुखी बुढापे हेतु प्रतिमाह 600 रुपयो की पेंशन प्रदान की जायेगी ताकि आप अपनी आर्थिक जरुरतो की पूर्ति कर सकें,
- आपको अपनी आर्थिक जरुरतो की पूर्ति हेतु किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा बल्कि आप एक आत्मनिर्भऱ जीवन जी पायेगे,
- सभी अभिभावको का सतत व सामाजिक – आर्थिक विकास होगा,
- बुजुर्ग अभिभावक खुलकर अपने जीवन को जी पायेगे और
- जीवन की अन्तिम चरण को खुलकर जी पायेगे आदि।
एम.पी कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2023 – क्या योग्यता होनी चाहिए?
- आवेदक सभी अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल अभिभावक हो,
- Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2023 के तहत अन्तर्गत सभी आवेदक अभिभावको की आयु 60 साल से अधिक होनी चाहिए,
- योजना के अभिभावक, बी.पी.एल श्रेणी का हो,
- माता – पिता को संतान के रुप में पुत्र की प्राप्ति ना हुई हो,
- संतान के रुप में प्राप्त पुत्री, अविवाहित हो और
- माता – पिता आयकर दाता ना हो आदि।
आवेदन के लिए पात्रता
- 1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
- 2. दम्पत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो ।
- 3. दम्पत्ति की मात्र संतान के रूप में सिर्फ पुत्री हो
- 4. दम्पत्ति आयकरदाता न हो।
Apply: एमपी मिड डे मील योजना 2023
किन दस्तावेजो को जरुरत होगी?
- आवेदक अभिभावको का आयु प्रमाण पत्र,
- अभिभावक के पास सन्तान के रुप में केवल कन्या के होने का प्रमाण पत्र,
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2023 mp के तहत अभिभावक का आय – कर दाता ना होने का शपथ पत्र,
- माता – पिता द्धारा संतान के रुप में पुत्र ना होने का शपथ पत्र,
- दम्पत्ति की संयुक्त फोटो,
- विधवा आवेदक के पास पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए आदि।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2023 mp में, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप सभी अभिभावको को इसकी आधिकारीक वेबसाइट के होम – पेज पर आना होगा,
- होम – पेज पर आने के बाद आपको मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा,
- क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एक नया पेज खुलेगा जहां पर आपको आवेदन हेतु आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा,
- क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसे आपको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना होगा,
- प्रिंट करने के बाद आपको ध्यान से इस आवेदन फॉर्म को भरना होगा,
- मांग जाने वाले सभी दस्तावेजो की स्व – सत्यापित छायाप्रतियो को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा औऱ
- अन्त मे, आपको अपने इस आवेदन फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करना होगा व इसकी रसीद प्राप्त कर लेनी होगी आदि।
निष्कर्ष
अपने इस आर्टिकल मे हमने आप सभी मध्य प्रदेश के अभिभावको को विस्तार से इस आर्टिकल में, आपके लिए जारी अति कल्याणकारी योजना अर्थात् Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2023 MP के बारे में आपको बताया ताकि आप सभी इस योजना मे आवेदन करके इस योजना का पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके औऱ अपने बुढापे को सुरक्षित कर सकें व यही इस लेख का मौलिक लक्ष्य हैं।