मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2023 मध्य प्रदेश, डाउनलोड प्रपत्र फॉर्म

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2023

Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana 2023 Madhya Pradesh  || Arthik Kalyan Yojana 2023 MP Online Application Form |मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की जानकारी 

हम, अपने सभी मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के बी.पी.एल परिवारो व लोगो को बताना चाहते हैं कि, मध्य प्रदेशी की सरकार ने, आपके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक बेहद कल्याणकारी योजना अर्थात् ’’ मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2022’’ का शुभारम्भ कर दिया हैं जिसके तहत अनुसूचित जाति में, आने वाले सभी बी.पी.एल श्रेणी के लोगो अर्थात् लाभार्थियो को कम लागत व सस्ती कीमतो पर उपकरण और कार्यशील पूंजी प्रदान की जायेगी ताकि हमारे ये लोग अपने स्वरोजगार, नये उघोगो और व्यवसायो की स्थापना करके आत्मनिर्भर और आत्मसशक्त हो सकें।

हम, अपने सभी अनुसूचित जाति के बी.पी.एल श्रेणी के युवाओ और भाई-बहनो को बताना चाहते हैं कि, ’’ मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2022’’ की पूरी लागत 50,000 रुपय हैं जिसमें से लाभार्थियो को 15,000 रुपयो की आर्थिक सहायता दी जाती हैं और पिछड़े वर्ग की महिलाओ व नि-शक्तजनो को भी योजना के तहत कुल लागत का 50 प्रतिशत के हिसाब के 15,000 रुपयो की आर्थिक सहायता दी जाती हैं ताकि हमारे ये लोग अपना खुद का कोई स्वरोजगार और व्यवसाय आदि कर सकें जिससे इनकी बेरोजगारी भी खत्म होगी और इनका सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा और वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर अपना विकास कर पायेगे।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2020

Short Information

योजना का नाममुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
विभागराज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
लाभार्थीराज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले आरक्षित जातियां
उद्देश्यलाभार्थियों को सशक्त बनाना
आवेदन की आरंभ तिथिAvailable
आवेदन की अंतिम तिथिNot Declared Yet
आवेदन का प्रकारOffline
आधिकारिक वेबसाइटhttp://mpscfdc.mp.gov.in

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का उद्धेश्य

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2023 के कुछ बेहद महत्वपूर्ण उद्धेश्य इस प्रकार से हैं-

  1. हमारे सभी अनुसूचित जातियो के तहत आने वाले बी.पी.एल श्रेणी के लोगो का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करना,
  2. हमारे इन लोगो को अपना स्वरोजगार करने के लिए आर्थिक सहायता देना,
  3. हमारे इन लोगो को इस योजना के माध्मय से समाज में, मान्यता देना और
  4. हमारे इन लोगो को इस योजना के माध्मय से समाज की मुख्यधारा के साथ जोड़कर इनका सर्वांगिन विकास करना।

उपरोक्त सभी उद्धेश्यो की पूर्ति इस योजना के तहत की जायेगी जिससे हमारे इन लोगो का सर्वागिंन और सतत विकास होगा।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लाभ

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के कुछ महत्वपूर्ण लाभ इस प्रकार से हैं-

  1. इससे हमारे अनुसूचित जाति के बी.पी.एल श्रेणी के लोगो को समाज की मुख्यधारा से जुडने का मौका मिलेगा,
  2. हमारे ये लोग 15,000 रुपयो की आर्थिक सहायता से अपना स्वरोजगार करके आत्मनिर्भर बो पायेगे और
  3. हमारे ये लोग इस योजना की मदद से खुद अपना सामाजिक – आर्थिक सशक्तिकरण कर पायेगे और अपने व अपनो के उज्जवल भविष्य की रुपरेखा तय कर पायेगे आदि।

उपरोक्त सभी लाभो की प्राप्ति हमारे इन लोगो को इस योजना से होगी जिससे उनका सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण होगा।

मध्य प्रदेश मुख्यमूर्ति आर्यिक कल्याण योजना के लिए योग्यता मानदंड

  • आवेदक 18 से 55 वर्ष का होना चाहिए।
  • आवेदकों मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • अनुसूचित जाति की बीपीएल श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
  • राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्थान / सहकारी बैंक में डिफॉल्टर / गैर-वित्तीय डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
  • अगर कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी उद्यमी / स्व रोजगार योजना में सहायता प्राप्त कर रहा है, तो वह योग्य नहीं होगा।
  • आवेदक केवल एक बार सहायता के लिए पात्र होगा।

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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना- वित्तीय सहायता

  • इस योजना के अंतर्गत परियोजना की अधिकतम लागत 50 हजार रुपये होगी।
  • और मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 50 % देय होगा।
  • 50 प्रतिशत (अधिकतम 15,000 रुपये)

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2023 – जरुरी दस्तावेजो की सूची

हम, अपने सभी मध्य प्रदेशवासियो को बताना चाहते हैं कि, उन्हें मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में, आवेदन के लिए कुछ दस्तावेजो की जरुरत पड़ेगी जो कि, इस प्रकार से हैं-

  1. अपनी पहचान को प्रमाणित करने के लिए आवेदक के पास निम्न में से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए-
  • आधार कार्ड,
  • पहचान पत्र,
  • ड्राईविंग लाईसेंस,
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र व
  • राशन कार्ड आदि।
  1. आवेदको के पास अपनी जन्म-तिथि को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र होने चाहिए,
  2. आवेदको के पास सक्षम अधिकारी द्धारा जारी नि-शक्तजन संबंधी प्रमाण पत्र और
  3. आवेदको के पास सक्षम अधिकारी द्धारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आदि।

उपरोक्त दस्तावेजो के आधार पर ही हमारे सभी मध्य प्रदेश के आवेदक इस योजना में, आवेदन कर पायेंगे।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का क्रियान्वयन करने वाली संस्थायें

हम, अपने सभी मध्य प्रदेशवासियो को बताना चाहते हैं कि, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का क्रियान्वयन कुछ बेहद खास संस्थाओ के द्धारा किया जायेगा जो कि, इस प्रकार से हैं-

  • नोडल एजेन्सी के द्धारा,
  • प्रबंध संचालक के द्धारा,
  • मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति के द्धारा,
  • वित्त एंव विकास निगम के द्धारा,
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्धारा व
  • जिला अत्यांवसायी सहकारी विकास समितियो के द्धारा आदि।

उपरोक्त सभी संस्थाओ के द्धारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा ताकि इस योजना को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकें और योजना के लक्षित वर्गो को का सर्वांगिन विकास किया जा सकें।

How to Apply (आवेदन कैसे करें)

  • सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो कि यह है “http://mpscfdc.mp.gov.in/
  • इसके बाद आपको “मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना” में “आगे देखें” पर क्लिक करना होगा जैसा की इमेज में दिखाया गया है।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
  • इसके बाद आपको “डाउनलोड प्रपत्र 1” पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उस फॉर्म को पूरा भरना होगा।
  • इसके बाद आपको “डाउनलोड प्रपत्र 2” पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उस का भी पूरा  फॉर्म भरना होगा।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद, इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ की फोटोकॉपी संलग्न करकेमुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यपालन अधिकारी तथा जिला इंटरमीडिएट सहकारी विकास समिति में जमा कर दे |

यहाँ डाउनलोड करें:-डाउनलोड प्रपत्र 1

यहाँ डाउनलोड करें:डाउनलोड प्रपत्र 2

इसके बाद, आपके आवेदन फॉर्म को चयन समिति के पास पहुंचाया जाएगा। जिसके बाद, समिति इस फॉर्म की जांच करेगी और जांचने के बाद, समिति फॉर्म को बैंक में भेज देगी। अगर आपके आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी ठीक हुई तो बैंक द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर स्वीकृति दे दी जाएगी। बैंक द्वारा पास होने के बाद, आवेदक को 15 दिन के अंदर आर्थिक सहायता पंहुचा दी जाएगी।

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