पीएमएसवाईएम योजना क्या है? PMSYM Yojana लाभ, पात्रता व ऑनलाइन आवेदन

पीएमएसवाईएम योजना क्या है?

आज मैं आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताऊंगा कि पीएमएसवाईएम योजना क्या है? (PMSYM Yojana/Scheme Details in Hindi) और कैसे आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। और इस योजना के आवेदन के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

पीएमएसवाईएम योजना, जिसे प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के रूप में भी जाना जाता है, एक सरकार समर्थित पेंशन योजना है जो असंगठित श्रमिकों के लाभ के लिए बनाई गई है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली एक बहुत ही प्रभावशाली पेंशन योजना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु से ऊपर के लोग जो इस योजना के लिए पात्र है, उन्हें प्रति माह 3,000 रुपये दिये जायेगे।

पीएमएसवाईएम योजना क्या है

प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना

PMSYM Full Form in English: Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) 

यदि आप इस पीएमएसवाईएम योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो हमने अपने इस लेख में नीचे बताया है कि कैसे आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

Short Details

Yojana Nameपीएमएसवाईएम योजना 2024
PMSYM Full Form in Hindiप्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना
PMSYM Full Form in English Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) 
PMSYM Official Website https://labour.gov.in/pm-sym

PMSYM Yojana Scheme Details In Hindi

पीएमएसवाईएम योजना के लिए पात्रता मानदंड में 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच असंगठित श्रमिक होना और 15,000 रुपये तक की मासिक आय शामिल है। इस योजना के तहत, प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन का वादा किया जाता है। यह योजना स्वैच्छिक और अंशदायी आधार पर संचालित होती है, जहां ग्राहक को मासिक योगदान करना होता है

PMSYM Yojana Benefits In Hindi

  • पीएम-एसवाईएम योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन का हकदार है।
  • यदि ग्राहक की 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उनका जीवनसाथी योजना जारी रखने का हकदार है और उसे 50% राशि प्राप्त होगी।
  • पीएमएसवाईएम योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी योजना है, जिसका अर्थ है कि ग्राहक को लाभ प्राप्त करने के लिए योजना में मासिक योगदान करना होगा।
  • पीएमएसवाईएम योजना असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे उनके लिए एक सुरक्षित और वित्तीय रूप से स्थिर भविष्य सुनिश्चित होता है।

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PMSYM Yojana Eligibility (पीएमएसवाईएम योजना पात्रता क्या है?

  • व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए
  • इस योजना का लाभ केवल 60 वर्ष के लोग ही प्राप्त कर सकते है।

पीएमएसवाईएम योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम) योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए, पात्र ग्राहक निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीवी)) पर जा सकते हैं और अपने आधार नंबर और बचत बैंक खाते/जन-धन का उपयोग करके नामांकन कर सकते हैं।

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